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आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्‍तान, भारत के ख‍िलाफ उगला जहर, जानें क्‍या कहा


भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा रद्द करने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-370 को हटाने को सही बताया था। इस फैसले के खिलाफ समीक्षा से जुड़ी एक याचिका हाल ही में दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह एकबार फिर पाकिस्तान के लिए झटका है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इस फैसले को लेकर भारत पर फिर जहर उगला है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा, ‘हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को उसी तरह खारिज करते हैं, जैसे हमने 11 दिसंबर 2023 के पहले के आदेश को खारिज किया था। दोनों फैसले जम्मू-कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित प्रकृति को पहचानने में विफल हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान नहीं भटका सकता।’ भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए उन्होंने कहा, ‘जम्मू कश्मीर में व्यापक और प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ध्यान केंद्रित करे।’
भारत के खिलाफ उगला जहर- उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को यूएनएससी के प्रस्तावों के तहत आत्मनिर्णय का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर के लिए एकतरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा बलोच ने आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने के निर्णय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे फिलिस्तीनी लोगों की अपने अधिकार की दशकों पुरानी खोज में में एक मील का पत्थर बताया।
370 के फैसले की नहीं होगी समीक्षा – पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णयों में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए समय सीमा तय की। इसके अलावा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने चैंबर में याचिकाओं पर विचार किया और फैसले की समीक्षा के आवेदनों को खारिज कर दिया।