
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों के तहत टैरिफ वसूलना जारी रखने के लिए कोर्ट से अस्थायी तौर पर मंजूरी मिल गई है। बुधवार को मैनहेटन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए उनके टैरिफ लगाने के फैसले को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप ने विदेशी आयात पर व्यापक शुल्क लगाकर अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन किया है। इसके एक दिन बाद अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राहत देते हुए ट्रेड कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे ट्रंप प्रशासन टैरिफ वसूलना जारी रख सकता है।
यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने वाइट हाउस की ओर से व्यापार अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए 2 अप्रैल के टैरिफ को लागू रखने की अनुमति दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तत्काल प्रशासनिक रोक के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। ये तब तक लागू होगा, जब तक अदालत इस पर आगे विचार नहीं करती है।
क्या है पूरा मामला – अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा था कि आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देती हैं। अमेरिकी संविधान ने संसद को दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए शक्तियां दी हैं और इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है।
ट्रेड कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने तुरंत ही फेडरल कोर्ट में अपील की थी। अपनी अपील में ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया ट्रेड कोर्ट के फैसले से महीनों से चल रही व्यापार वार्ता खतरे में पड़ गई है। साथ ही ये फैसला कोर्ट का सरकार की विदेश और आर्थिक नीति में भी दखल है। ऐसे में इस फैसले पर अदालत रोक लगाए।
फेडरल कोर्ट ने क्या कहा – अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की अपील पर सुनवाई करते हुए मैनहेटन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। फेडरल अपील कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक ट्रंप प्रशासन फिलहाल सुनवाई चलने तक आयात कर (टैरिफ) वसूलना जारी रख सकता है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख दी है।
Home / News / अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वसूलने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ट्रंप के पारस्परिक शुल्क के फैसले पर दूसरी अदालत ने रोक लगाई थी।
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