
नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाई है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने ‘‘जासूसी’’ के दोष में मौत की सजा सुनाई है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने भारत की आेर से यह कहे जाने के बाद कि नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यवसाय कर रहे जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था, उन्हें मिली फांसी की सजा की सजा पर रोक लगा दी है।
पाकिस्तान के फिल्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पिछले महीने जाधव को मौत की सजा सुनाई गई। इसे लेकर भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और ‘‘सोच समझ कर की जाने वाली हत्या’’ को अंजाम दिए जाने की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में खटास और परिणाम भुगतने की चेतावनी पाकिस्तान को दी थी। भारत यह स्वीकार करता है कि जाधव ने नौसेना में सेवा दी है लेकिन इसे इनकार करता है कि अब उसका सरकार से कोई लेना-देना है।
गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा था कि इस मसले में पाकिस्तान यदि नहीं मानता है, तो भारत आउट ऑफ द वे जाकर कदम उठाने में नहीं हिचकेगगा। वहीं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को हिदायत देते इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की हिदायत दी थी।
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