
इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ देश में 25 जुलाई को प्रस्तावित आम चुनाव में उतर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से उन्हें सशर्त अनुमति मिलने के बाद उनकी पार्टी ने यह बयान दिया है। वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा मुशर्रफ पर आजीवन पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 74 वर्षीय मुशर्रफ नामांकन भर सकते हैं।
मुशर्रफ की पार्टी ‘ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ’ (एपीएमएल) ने कहा कि वह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चितराल जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। यह वही सीट है जिस पर पेशावर उच्च न्यायालय द्वारा मुशर्रफ को अयोग्य ठहराने के बाद 2013 चुनावों में एपीएमएल के समर्थन वाला उम्मीदवार जीता था। खबरें थीं कि वह अपने गृहनगर कराची से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एपीएमएल के महासचिव मुहम्मद अमजद ने कहा कि मुशर्रफ चुनाव से पहले वापस लौटेंगे। हालांकि उन्होंने वापसी की अंतिम तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा कि पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी।
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में मुशर्रफ से कहा कि वे 13 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और वादा किया कि कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित कई नेताओं ने अयोग्यता के बावजूद मुशर्रफ को चुनाव लडऩे की अनुमति देने पर शीर्ष अदालत की आलोचना की थी। मुशर्रफ 1999 में तख्तापलट करके सत्ता में आए थे और 2008 तक शासन किया था जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा । वह मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं जब उन्हें इलाज के लिए देश छोड़कर जाने की अनुमति दी गई थी।
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