न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल ने गुरुवार को सैन्य शैली के हथियारों पर रोक लगाने के लिए एक नए कानून पर औपचारिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी है। गवर्नर जनरल पाट्सी रेड्डी ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। क्राइस्टचर्च में पिछले महीने दो मस्जिदों पर की गई गोलीबारी के बाद यह नया कानून लाया जा रहा है। गोलीबारी में 50 लोगों की जान चली गई थी।
पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित बंदूकों को वापस लेने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। हथियार आधी रात से ही अवैध श्रेणी में आ जाएंगे लेकिन पुलिस का कहना है कि वापस खरीदी (बायबैक) पर विस्तृत जानकारी मिलने तक छूट कार्यक्रम प्रभावी रहेगा। बता दें इस देश में साल 2005, 2012 और 2017 में बंदूक कानून को बदलने का प्रयास किया जा चुका है।
क्राइस्टचर्च हमले के बाद ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा था कि देश के बंदूक कानून में बदलाव होगा। उन्होंने इस बारे में बोलते हुए कहा था, “मुझे ये बताया गया कि मुख्य अपराधी ने पांच बंदूकों का इस्तेमाल किया था। उसके पास इनका लाइसेंस भी था। आरोपी ने लाइसेंस नवंबर 2017 में हासिल किए थे। इस घटना को देखते हुए मैं कह सकती हूं कि अब हमारा बंदूक कानून बदल जाएगा।”