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भारतीय छात्रों के लिए बुरी खबर, कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के जरिए अब नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रूडो ने बदले नियम

सरकार ने यह नया उपाय फ्लैगपोलिंग को कम करने के लिए किया है। फ्लैगपोलिंग तब होती है जब कनाडा के अस्थायी निवासी देश छोड़कर काम या पढ़ाई के लिए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में लगने वाले सामान्य प्रतीक्षा समय को दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है।
कनाडा में एंट्री के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) अब कारगर नहीं होगा। कनाडा सरकार ने पीडीडब्लूपी के जरिए विदेशी नागरिकों को प्रवेश को रोक दिया है। 21 जून, 2024 के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन बंद कर दिए गए हैं। कनाडा सरकार ने सीमा सेवा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कनाडा में प्रवेश के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट आवेदनों पर कोई विचार ना करें। कनाडा सरकार के बयान के अनुसार, विदेशी नागरिक अब बॉर्डर पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
फाइनेंशिल एक्सप्रेस के मुताबिक, आवेदक कनाडा के भीतर से पीजीडब्ल्यूपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर उनका अध्ययन परमिट समाप्त नहीं हुआ है। जो आवेदक अपने अध्ययन परमिट के वैध रहने के दौरान अपने वर्क परमिट के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें वर्क परमिट आवेदन पर निर्णय आने तक बिना परमिट के काम करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी विदेशी नागरिक ने अपने अध्ययन परमिट को बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और वे अध्ययन कर रहे हैं तो यह नियम उन पर लागू नहीं होता है, तथा उन्हें पात्र होने के लिए अपने नए अध्ययन परमिट प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिन आवेदकों का अध्ययन परमिट अमान्य हो जाता है या वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले ही समाप्त हो जाता है, वे कनाडा से आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।