लक्जमबर्गः यूरोपीय संघ (ईयू) की एक शीर्ष अदालत ने शहरी सीवेज शोधन में कई साल तक नाकाम रहने के चलते आज इटली पर 2.5 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है और जुर्माना अदा नहीं कर पाने की स्थिति में और सख्त जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
यूरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाया कि इटली बार- बार तय समयसीमा पर कई इलाकों में ‘शहरी अपशिष्ट जल के संग्रहण एवं शोधन पर ईयू कानून’ का अनुपालन नहीं कर पाया। इनमें से अधिकतर इलाके देश के दक्षिण में स्थित हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इटली को करीब 2.5 करोड़ यूरो (2.9 करोड़ डॉलर) की रकम भुगतान करने का आदेश दिया जाता है और इसमें देरी होने पर हर छह महीने पर उसे तीन करोड़ से अधिक यूरो का जुर्माना भरना होगा। ’’ इसके अनुसार , ‘‘ इस संबंध में वर्ष 2012 में अपने पहले फैसले में भी अदालत ने पाया कि इटली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है।