मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की उस याचिका को रविवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। यामीन के वकीलों ने तर्क दिया कि पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था वह उच्च न्यायालय में अपील के अधीन है। संभावना है कि इसे पलट दिया जाएगा। शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। यामीन चीन के बड़े समर्थक हैं। कहा जाता है कि चीन की मदद से ही वह देश के राष्ट्रपति बने थे।
11 साल के लिए जेल में बंद यामीन – मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद यामीन वर्तमान में 11 साल की सजा काट रहे हैं। मालदीव के संविधान के अनुसार, किसी आपराधिक मामले के लिए दोषी ठहराया गया और 12 महीने से अधिक जेल की सजा पाने वाला व्यक्ति सजा पूरी होने के तीन साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। यामीन साल 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। मालदीव में नौ सितंबर को चुनाव होने हैं। दिसंबर 2022 को यामीन को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद जनवरी 2023 में उन्हें सजा सुनाई गई थी।
Home / News / मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन का दोबारा चुनाव लड़ने का सपना टूटा, चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ उगल रहे थे जहर