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अखुंदजादा और हक्कानी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट, जानें कौन सी मुश्किल में फंस गया तालिबान

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार किए हैं। उन पर लिंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप है। तालिबान ने इन आरोपों को खारिज किया है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने लगभग चार साल पहले सत्ता पर काबिज होने के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के आरोप में तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट में नेताओं पर ‘लिंग, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति पर तालिबान की नीति का पालन न करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित’ करने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें लड़कियों और महिलाओं के सहयोगी माने जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजनीतिक आधार पर अत्याचार करने का भी आरोप लगाया गया है। ये वारंट तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अफगानिस्तान के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ जारी किए गए हैं।
तालिबान पर महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप – अदालत ने एक बयान में कहा, “जबकि तालिबान ने पूरी आबादी पर कुछ नियम और प्रतिबंध लगाए हैं, उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर निशाना बनाया है, उन्हें मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित किया है।” ICC के न्यायाधीशों ने कहा कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन और आंदोलन, अभिव्यक्ति, विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों से “गंभीर रूप से वंचित” किया है।