
ब्रिटेन में विमान, रेल या जहाज के यात्रियों के लिए 14 दिन का अनिवार्य रूप से पृथक-वास का नियम सोमवार से देश की सीमाओं पर लागू हो गया जबकि विमानन उद्योग ने इसका विरोध किया है। देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट दिये जाने के तहत सभी यात्रियों को एक आनलाइन लोकेटर फार्म भरना होगा जिसमें वे अपना सम्पर्क नम्बर एवं यात्रा की जानकारी देंगे। साथ ही वे इसमें पता भी देंगे जहां वे दो सप्ताह तक पृथक-वास में रहेंगे। नियम तोड़ने वालों के लिए 1000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का जुर्माना तय किया गया है। पुलिस को नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित बल प्रयोग की इजाजत दी गई है।
ब्रिटिश एयरवेज ने शुक्रवार को मंत्रियों को कार्रवाई-पूर्व पत्र (प्री ऐक्शन लेटर)लिखने के बाद विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्रिटिश एयरवेज ने रयानएयर और इजीजेट के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उसने सरकार से कदमों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। बयान में कहा गया, ‘‘ये उपाय ब्रिटिश नागरिकों के साथ-साथ ब्रिटेन पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए अनुचित हैं।’’ ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा है कि 14 दिन के पृथक-वास का नियम ‘‘विज्ञान द्वारा समर्थित’’ और जीवन बचाने के लिए ‘‘जरूरी’’ है। भारतीय मूल की मंत्री ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि इससे पर्यटन उद्योग के लिए मुश्किलें आएंगी। इसीलिए हम कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए अभूतपूर्व पैकेज लाये हैं जो दुनिया में सबसे समग्र है।’’
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