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लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक को सांसदों ने किया खारिज


इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सांसदों ने देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 साल करने से जुड़े विधेयक को खारिज कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को ‘‘गैर-इस्लामिक’’ करार दिया।

नेशनल असेंबली की धार्मिक मामलों की स्थायी समिति की कल हुई बैठक में ‘बाल विवाह पाबंदी :संशोधन: विधेयक, 2016’ को सांसद किश्वर जेहरा ने पेश किया था। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के मुताबिक, उम्र सीमा बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक का न सिर्फ मुस्लिम सांसदों ने विरोध किया बल्कि हिंदू और ईसाई सांसदों ने भी इसका विरोध किया। समिति ने इस प्रस्तावित संशोधन को ‘‘गैर-इस्लामी’’करार दिया।