
दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी संस्थानों के खिलाफ उकसाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। क्वेटा पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान के खिलाफ रविवार को उनके भाषण के बाद राज्य संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ ‘नफरत फैलाने’ के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 की धारा 153ए, 124ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया।
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले की सुनवाई की और गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने अधिकारियों को 70 वर्षीय खान को हिरासत में लेने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। खान ने रविवार को लाहौर के जमां पार्क इलाके में उनके (खान) आवास से उन्हें गिरफ्तार करने के पुलिस के असफल प्रयास के बाद राज्य संस्थानों की कड़ी आलोचना की।
इमरान खान पर 80वां केस दर्ज – इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस की छापेमारी हुई। दूसरी ओर लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान और उनकी पार्टी के 400 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या तथा आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह मामला पार्टी की रैली के दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं के टकराव में एक व्यक्ति की मौत और कई अन्य के जख्मी होने के सिलसिले में दर्ज किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) नीत गठबंधन की सरकार ने अपने 11 महीने के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ यह 80वां मामला दर्ज कराया है।
इमरान के समर्थन में निकालने वाले रैली – खान के आवास के बाहर जमा पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बुधवार को की गई कथित कार्रवाई में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। खान समर्थकों को उनके आवास से न्यायपालिका के समर्थन में रैली निकालनी थी। पुलिस ने पीटीआई के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए पथराव में 11 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। उसमें कहा गया है कि पीटीआई के छह कार्यकर्ता भी जख्मी हुए हैं।
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