
इस्लामाबादः पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मामले में डैड लाइन की घोषणा की है। रविवार को मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अगुवाई वाली 2 सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत को नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई एक माह में पूरी कर लिए जाने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने नवाज शरीफ और उनकी पुत्री मरियम को लंदन जाने की भी अनुमति दी है, जहां श्रीमती शरीफ का इलाज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष जुलाई में शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद सितम्बर में राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत में शरीफ एवं उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।
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