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पाकिस्तान की अदालत ने एवेनफील्ड मामले में EX PM नवाज शरीफ को किया बरी


इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को बरी कर दिया। शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें दोषमुक्त किये जाने को चुनौती देने संबंधी अपील राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने वापस ले ली जिससे इस मामले में भी उन्हें बरी किये जाने संबंधी फैसले को बरकरार रखा गया। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ (73) की सजा के खिलाफ उनके द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद फैसले की घोषणा की।
इस मामले में उन्हें 2018 में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उसी वर्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के प्रमुख को फ्लैगशिप भ्रष्टाचार मामले में एक निचली अदालत ने बरी कर दिया था लेकिन भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था NAB ने इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामला गलत तरीके से अर्जित धरराशि से लंदन में संपत्ति रखने के बारे में था और वह इस मामले में जमानत पर थे, जबकि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) द्वारा सुनी गई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद, शरीफ को एवेनफील्ड मामले में बरी कर दिया, जबकि एनएबी ने फ्लैगशिप मामले में अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया, जिसके कारण निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने संबंधी फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।