
भारत ने पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा वहां के चुनाव आयोग को जमात उद दवा के प्रमुख हाफिज सईद के राजनीतिक दल के पंजीकरण के मामले की सुनवाई करने के दिए गए आदेश को‘ बड़ी चौंकाने वाली बात’ करार दिया और कहा कि यह उसकी गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह भी कहा कि यह आदेश पाकिस्तान की सरजमीं पर सक्रिय आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करने में पाकिस्तान के छल को बेनकाब करता है। वीरवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमात उद दवा के राजनीतिक मोर्चे मिल्ली मुस्लिम लीग को बतौर राजनीतिक दल पंजीकरण कराने के उसके आवेदन को पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा खारिज करने के फैसले को दरकिनार कर दिया था।
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