
पाकिस्तानी के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनके सहयोगी फवाद चौधरी औरअसद उमर को चुनाव आयोग मामले में अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश उमर अटा बनदियाल और न्यायाधीश आयशा ए मलिक तथा अथर मिनाल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ चुनाव आयोग द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई कर रही है जिसमें पीटीआई नेताओं के विरुद्ध अवमानना के मामलों को अलग-अलग उच्च न्यायालयों से एक न्यायालय में कर देने का आग्रह किया गया है। पीठ ने इमरान खान को जुलाई की 18,21 और 27 तारीख तथा अगस्त की 04 और 10 तारीख को उनके संबोधन में चुनाव आयोग के खिलाफ बिना आधार के आरोपी ठहराने के लिए दोषी पाया है।
जिओ न्यूज ने रिपोर्ट में बताया कि सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वे स्थानीय और समान्य चुनावों की तैयारी करें या अन्य न्यायालयों में मुकदमे लड़े।
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि किस संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को एक साथ जोड़ने का आदेश दे। अदालत ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालयों के आदेश के खिलाफ ईसीपी की याचिकाओं को भी इस मामले के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद सुनवाई को दो हफ्तों के लिए टाल दिया गया।
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