
लॉस एंजिलिस: डोनॉल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमरीका के उस संघीय जज के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसने कल राष्ट्रपति के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर अपनी रोक के फैसले को बरकरार रखा था।
न्याय मंत्रालय की आेर से दायर अभ्यावेदन का अर्थ है कि यह मामला अमरीकी नाइन्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में वापस जाएगा, जिसने ट्रंप के संशोधन से पहले के यात्रा प्रतिबंध पर रोक को बरकरार रखा था। इस अपील से एक ही दिन पहले हवाई में अमरीकी जिला जज डेरिक वॉटसन ने व्हाइट हाऊस को एक और झटका देते हुए राष्ट्रपति के यात्रा प्रतिबंधों पर लगी अस्थायी रोक को अनिश्चितकालीन रोक में तब्दील कर दिया था। हवाई के स्टेट अटॉर्नी जनरल डी चिन ने कहा कि इस तरह के आदेश की कोई अंतिम तिथि नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जब तक मामला अदालत में है, तब तक ट्रंप इस प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते।
ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध का उद्देश्य ईरान, लीबिया, सोमालिया,सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के लिए अमरीकी सीमाओं को 90 दिन के लिए और सभी शरणार्थियों के लिए कम से कम 120 दिनों के लिए बंद करने का है।मूल शासकीय आदेश में ईरान का भी नाम शामिल था लेकिन संशोधित प्रतिबंध में उसे हटा दिया गया है।
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