सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में गिरफ्तार अनुज थापन की मौत मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने आरोपी की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट को अधूरा बताया है। कोर्ट ने सवाल किया है कि गर्दन पर मिले निशान का जिक्र कहां है? आकार तिरछा है या गोल? दम घुटने से मौत गला घोंटने से भी हो सकती है।
बंबई हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किए गए अनुज थापन की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ‘अधूरी’ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर बुधवार को नाराजगी जताई। जस्टिस एन. आर. बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इसमें मृतक की गर्दन पर पाए गए निशान का आरेख और शरीर पर कोई अन्य चोट होने या न होने जैसी जरूरी जानकारियां शामिल नहीं है।
बता दें कि पीठ आरोपी अनुज थापन की मां रीता देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। थापन की एक मई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवालात के बाथरूम के अंदर मौत हो गई थी।
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