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डेनियल पर्ल के हत्यारे की रिहाई के आदेश पर भड़के अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, न्याय सुनिश्चित करो वरना हम देंगे सजा

पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि वह शेख की रिहाई रोके वरना अमेरिका खुद उसे सजा देगा। पर्ल के हत्यारे की रिहाई के आदेश की आलोचना करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ खौफनाक गुनाहों के लिए उमर शेख के खिलाफ अपने यहां मुकदमा चलाने को तैयार है।
ब्लिंकेन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ‘हम उम्मीद करते हैं कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने कानूनी विकल्पों की गंभीरता से समीक्षा करेगी। हमने अटॉर्नी जनरल के उस बयान को गौर किया है जिसमें उन्होंने फैसले को वापस लेने के लिए समीक्षा याचिका की इच्छा जताई है। साथ ही हम एक अमेरिकी नागरिक के प्रति किए गए खौफनाक अपराधों के लिए शेख को अमेरिका में सजा देने के लिए भी तैयार हैं।’ उमर शेख ब्रिटश मूल का अलकायदा आतंकवादी है।
वर्ष 2002 में कराची में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी।
पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डेनियल पर्ल के हत्‍यारे आतंकी उमर शेख को करें रिहा : उमर शेख और उसके तीन सहयोगियों को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। शेख को मौत की सजा तो उसके बाकी 3 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हालांकि, अप्रैल 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को पलटते हुए 7 साल कारावास की सजाई सुनाई। हाई कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों फहाद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को बरी कर दिया था। सिंध सरकार और डेनियल पर्ल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शेख को रिहा करने का आदेश दिया है।