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कनाडा ने विदेश में पैदा होने वालों के लिए खोला नागरिकता का रास्ता, भारतीयों की बल्‍ले-बल्‍ले, बिल C-3 लागू


कनाडा में रहने और वहां की नागरिकता हासिल करने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। कनाडा ने अपने नागरिकता फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव किया है। इसके चलते विदेश में पैदा हुए लोगों को कनाडाई नागरिकता का दावा करने की मंजूरी मिल गई है। कनाडा में 15 दिसम्बर से बिल C-3 लागू हो गया है। यह पहले फर्स्ट-जेनरेशन लिमिट या पुराने नियमों के कारण बाहर कर दिए लोगों को अपने आप कनाडाई नागरिक के रूप में मान्यता देता है। यह कानून योग्य व्यक्तियों को नागरिकता के सबूत के लिए आवेदन करने में भी सक्षम बनाता है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारत से गए लोगों की आबादी है। ऐसे में यह बिल भारतवंशी समुदाय के उन लोगों के लिए बहुत फायदे का होगा जिनके अपने नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं।
नए नियम से क्या बदलेगा? – नए नियमों के तहत विदेश में पैदा हुए या गोद लिए गए कनाडाई माता-पिता अब कनाडा के बाहर पैदा हुए या गोद लिए गए बच्चों को नागरिकता दे सकते हैं। हालांकि, इसके लिए माता-पिता के सामने शर्त रखी गई है कि वे बच्चे के जन्म या गोद लेने से पहले कनाडा में कम से कम तीन साल (1095 दिन) तक शारीरिक रूप से मौजूद रहे हों। यह कानून वंश के आधार पर नागरिकता के प्रति देश के नजरिए को उदार और आधुनिक बनाता है। इसमें विदेश में पैदा हुई पहली पीढ़ी से आगे भी पात्रता का विस्तार किया गया है।
इस बिल को साल 2025 की शुरुआत में इमिग्रेशनस रिफ्यूजी और सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के मंत्री ने पेश किया था। बिल में पिछले सिस्टम की उन कमियों को दूर किया गया है, जिसमें नागरिकता तब ही दी जाती थी जब कनाडाई माता-पिता कनाडा में पैदा हुए हों या बच्चे के जन्म से पहले उन्हें नागरिकता मिली हो।