
लाहौर: दो वर्ष पहले ईशनिंदा का आरोप लगाकर एक ईसाई दंपति को जिंदा जला देने के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने एक धर्मगुरु सहित पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई। यहां के आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश चौधरी मोहम्मद आजम ने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला दिया। उन्होंने दंपति की क्रूर हत्या करने के दोष में धर्मगुरु सहित पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई और सभी पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इसी सिलसिले में आठ अन्य दोषियों को दो दो साल कारावास की सजा सुनायी गई है। आरोपपत्र के अनुसार, संदिग्धों ने मस्जिद से ऐलान करके भीड़ जमा की थी जिसके बाद शाहजाद और शमा पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। भीड़ ने पहले दंपति को बुरी तरह पीटा और फिर जिंदा ही ईंट-भट्ठे में झोंक दिया था।
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