गांवों और छोटे कस्बों में डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। इस सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट के लिए मुख्य तौर पर UPI बेस्ड Google Pay, PhonePe और Paytm का इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी प्लेटफॉर्म इंस्टैंट पैसे ट्रांसफर करते हैं। हालांकि अगर आपने गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो Gpay, PhonePe और Paytm की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि यह सभी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हैं।
गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर पूरी तरह से पैसे रिफंट पा सकते हैं। इसके लिए तीन तरीके हैं..
गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर आपको सबसे पहले संबंधित बैंक को मेल करना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के मामलों का निपटारा मेल से हो जाता है। लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता है, तो आपको बैंक ब्रांच जाना होगा। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके बाद बैंक मैनेजर रिप्लाई करके बैंक में पैसे रिफंड पा सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप ने गलती से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो बैंक में उसकी जल्द से जल्द शिकायत कर दें, जिससे 7 से लेकर 15 दिन बैंक में पैसे रिफंड कर दिए जाएं।
नियम के मुताबिक अगर आपकी तरफ से भेजे गए पैसों को कोई खर्च कर देता है या फिर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हैं, उस स्थिति में भी आपको रिफंड दिया जाएगा। वही अगर पैसे खर्च कर देने वाले व्यक्ति के बैलेंस को निगेटिव कर दिया जाएगा।
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