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स्कूलों में नस्लभेद समाप्त करने के आदेश : अमेरिका

subjects-taught-elementary-school_e4c88d5d9b4f3d91वाशिंगटन : एक अमेरिकी संघीय अदालत ने मिसिसिपी के एक शहर को आदेश दिया है कि वह अपने स्कूलों में नस्ल भेद को समाप्त करे. न्याय विभाग ने कल एक बयान में कहा कि अमेरिकी स्कूलों में नस्लभेद समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह दशक बाद भी मिसिसिपी के क्लीवलैंड शहर में मिडल एवं हाई स्कूल में श्वेत एवं अश्वेत छात्र मुख्य रुप से अलग अलग पढते हैं. क्लीवलैंड में करीब 12000 लोग रहते हैं.

अदालत ने गत शुक्रवार को 96 पृष्ठीय आदेश में कहा कि स्थानीय स्कूल अधिकारियों की ओर से दशकों की देरी ने ‘‘छात्रों की कई पीढियों को समेकित शिक्षा के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है.” मीडिया के अनुसार स्थानीय अधिकारियों का तर्क है कि भले ही शहर में एक मिडल एवं उच्च स्कूल केवल अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों को पढाता है लेकिन नस्लभेद समाप्त हुआ है क्योंकि कई अन्य अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों ने उन स्कूलों में भी दाखिला लिया है जहां शहर के श्वेत छात्र पढते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘‘ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन” के वर्ष 1954 के मामले में सरकारी स्कूलों में नस्ली भेद भाव को असंवैधानिक करार दिया था. न्याय विभाग के नागरिक अधिकार विभाग की प्रमुख वनीता गुप्ता ने कहा, ‘‘यह निर्णय जिलों के लिए एक सीख है कि नस्लीय भेद भाव समाप्त करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में देरी अस्वीकार्य और असंवैधानिक है.”