
लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट ने जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद की एक याचिका पर वीरवार को पंजाब सरकार को 11 सितम्बर तक कोई फैसला करने का निर्देश दिया। सईद ने अपनी नजरबंदी की अवधि और 60 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है।
पंजाब गृह विभाग ने 28 जुलाई को एक आदेश जारी कर सईद और उसके 4 सहयोगियों की नजरबंदी की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। सईद मुम्बई आतंकी हमले का सरगना है। सईद ने नजरबंदी संबंधी 30 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मजहीर अली नकवी ने पंजाब के गृह विभाग को निर्देश दिया कि वह सईद और उसके 4 सहयोगियों की याचिका पर 11 सितम्बर तक फैसला करे। उसके बाद अदालत 12 सितम्बर को सुनवाई करेगी।
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