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9/11 के पीड़ितों के लिए सउदी अरब पर मुकदमा चलाएगा अमेरिका, विधेयक पारित

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वाशिंगटन: अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने शुक्रवार को वह विधेयक पारित कर दिया जो 9/11 हमले के पीड़ितों एवं उनके संबंधियों को अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद के कृत्यों का समर्थन करने के मामले में संदिग्ध विदेशी सरकारों के खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति देता है। सदन ने ‘जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट’ को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे करीब चार महीने पहले इसे सीनेट में पारित किया गया था।

सउदी अरब की सरकार ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया है। दरअसल 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों में शामिल 19 अपहर्ताओं में से 15 अपहर्ता सउदी अरब से ताल्लुक रखते थे। यह विधेयक 9/11 की बरसी से ठीक पहले राष्ट्रपति बराक आेबामा के पास चला गया है। व्हाइट हाउस ने इस कदम के विरोध का संकेत दिया है क्योंकि इससे देशों को छूट का वह सिद्धांत समाप्त हो जाएगा जिसके तहत देशों के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ओबामा सउदी अरब के साथ वाशिंगटन के संबंधों को देखते हुए इस बिल पर वीटो कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा प्रशासन को आशंका है कि यदि अमेरिकी सऊदी अरब के नागरिकों को कोर्ट में खींचते हैं तो इसके बदले में कोई और देश अमेरिका के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज सकता है। इस बात की भी आशंका है कि इस बिल के मंजूरी मिल जाने पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंधों में तनाव आ सकता है। बता दें कि मध्य एशिया में सऊदी अरब अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।

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