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सेबी का सहारा संबंधी खजाना बढ़ कर 11,727 करोड़ रुपए तक पहुंचा

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नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी के सहारा रिफंड खाते में जमा राशि ब्याज समेत बढ़कर 11,727 करोड़ रुपए हो गई है लेकिन वह वह इससे अब तक निवेशकों को केवल करीब 55 करोड़ रुपए ही लौटा सका है। निवेशकों का धन लौटाने के लिए सहारा समूह की हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों की नीलामी के लिए सेबी द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बीच सेबी के सहारा रिफंड खाते की यह स्थिति है।

सेबी-सहारा के बीच लम्बी कानूनी लड़ाई में उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2012 में लखनऊ के सहारा समूह को नियामक के पास 24,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था जो उसने करीब 3 करोड़ निवेशकों को बांड जारी कर जुटाए थे। सहारा समूह का कहना है कि वह करीब 95 प्रतिशत राशि निवेशकों को सीधे लौटा चुका है। उसने उस राशि का एक हिस्सा सेबी के पास भी जमा कराया है। यह मामला अभी चल रहा है और इस बीच सेबी अब सहारा समूह के करीब 60 भूखंड की नीलामी की तैयारी में है। इसमें से 26 संपत्ति की नीलामी के जुलाई का समय नियत किया गया है। इनका आरक्षित मूल्य करीब 3,100 करोड़ रुपए है।

दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल समय बिताने के बाद सहारा प्रमुख सुब्रत राय पैरोल पर हैं। राय अपने समर्थकों, कर्मचारियों तथा निवेशकों से मुलाकात के लिए फिलहाल देश भर में ‘आभार यात्रा’ पर हैं। सहारा द्वारा जमा राशि तथा रिफंड के बारे में ताजा जानकारी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015-16 के मसौदा सालाना लेखा के मसौदे में कहा है कि अब तक ब्याज समेत 54.43 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। अदाललत के आदेश के तहत सेबी को निवेशकों का पैसा लौटाने के संदर्भ में जो खर्च होंगे, वह सहारा देगा। इसकी वसूली सेबी सहारा द्वारा जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से करने की अनुमति सेबी को दी गई है।

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