
व्हाइट हाऊस ने उस कानून को पारित करने के लिए संसद का समर्थन किया है जो ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कोटा को समाप्त करने का प्रयास करता है। इस कानून का उद्देश्य है कि अमरीकी नियोक्ता योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि उनके जन्मस्थान के आधार पर।
इस विधेयक के पारित होने पर हजारों अप्रवासियों को लाभ होगा, विशेष रूप से भारतीय-अमरीकी लोगों को। इस सप्ताह प्रतिनिधि सभा को ‘ईक्वल एक्सैस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लायमैंट (ई.ए.जी.एल.ई.) एक्ट 2022’ पर मतदान करना है।
ई.ए.जी.एल.ई. अधिनियम रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति-देश अधिकतम सीमा को समाप्त कर देगा। वर्तमान में यह नीति भारतीय प्रवासियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। यदि यह पारित हो जाता है तो यह कानून 9 वर्षों में प्रति-देश ग्रीन कार्ड की अधिकतम सीमा समाप्त कर देगा।
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