
वायु प्रदूषण के दिल्ली NCR में गंभीर स्तर पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह वार्षिक समस्या बन चुका है। कोर्ट ने इस संकट के समाधान की दिशा में कई निर्देश जारी किए। सबसे अहम है उम्रदराज गाड़ियों के आदेश में बदलाव।
अब पुरानी गाड़ियों पर होगा एक्शन – कोर्ट ने इस बारे में 12 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन किया और दिल्ली-NCR में BS4 से नीचे के कैटिगरी की गाड़ी पर ऐक्शन लेने की दिल्ली सरकार को छूट दे दी है। यानी अब BS-4 से नीचे मानक वाली 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर ऐक्शन हो सकेगा।
कोर्ट ने आदेश पर लगा दी थी रोक – इससे पहले 12 अगस्त को इस कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी उम्रदराज गाड़ियों के खिलाफ ऐक्शन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने साथ ही MCD से कहा है कि वह दिल्ली की सीमाओं पर बने 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करने के बारे में हफ्तेभर में फैसला लें, जिससे कि वहां ट्रैफिक जाम न लगे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या आप फंड के लिए कनॉट प्लेस (सीपी) पर भी टोल लगा देंगे? अदालत ने प्रतिबंधों के कारण बेकार बैठे कंस्ट्रक्शन मजदूरों को आर्थिक मदद देने का निर्देश भी दिया।
आने वाले दिनों में एक्यूआई फिर 400 के ऊपर जा सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार पांच दिनों में हवांए कमजोर पड़ेंगी और प्रदूषण गंभीर हो सकता है। बहरहाल दो दिनों से प्रदूषण में हवाओं की तेजी की वजह से कमी आई है। हालांकि हवा अब भी बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है और यह सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं है। सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 334 रहा।
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