अमेरिका में रह रहे विदेशियों के लिए पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया गया है। यह नियम उन सभी विदेशियों पर लागू होता है, जो 30 दिन से अधिक समय तक अमेरिका में रहना चाहते हैं। इन नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा।
अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से इस संबंध में नई चेतावनी जारी की गई है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कहा है कि विदेशियों को 30 दिन से ज्यादा रहना है, तो रजिस्ट्रेशन करा लें। ऐसा ना करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले विदेशों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ऐसे में अवैध विदेशियों के लिए मैसेज है कि वह तुरंत अमेरिका से निकल जाएं। अमेरिका में ये नई व्यवस्था 11 अप्रैल से लागू हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू करने के संकेत दिए हैं।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने ‘अवैध एलियंस को संदेश’ नाम से एक पोस्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिना इजाजत रहने वाले विदेशी नागरिक खुद देश छोड़ दें। पोस्ट में लिखा है, ‘खुद से डिपोर्ट होना एकदम सुरक्षित है। अपनी मर्जी से फ्लाइट चुनकर चले जाइए। अगर आप खुद से डिपोर्ट होते हैं तो अमेरिका में कमाए पैसे रख सकते हैं। खुद से डिपोर्ट होने वाले शख्स को भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने का मौका मिल सकता है।’
Home / News / अमेरिका से तुरंत निकल जाइए…. ट्रंप प्रशासन का विदेशियों को अल्टीमेटम, रजिस्ट्रेशन से चूके तो हो सकती है जेल