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सुप्रीम कोर्ट ने ‘चिकन नेक’ वाली स्पीच पर जताई नाराजगी… जानें शरजील ने पूरे मामले पर क्या कहा?


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों पर सुनवाई के दौरान कहा कि ‘चिकन नेक’ यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने वाला उनका बयान आपत्तिजनक था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों पर सुनवाई के दौरान कहा कि ‘ चिकन नेक ‘ यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने वाला उनका बयान आपत्तिजनक था। हालांकि, उनके वकील ने भाषण के अन्य अंश पढ़कर सुनाए, जिनमें शरजील ने प्रदर्शनकारियों से संविधान की भावना का पालन करने और हिंसा से दूर रहने की अपील की थी। वकील ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी भाषा बेहतर हो सकती थी।
शरजील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी कारण वे 2020 दंगों से जुड़े राजधानी में दर्ज 750 मामलों में से किसी एक में भी आरोपी नहीं बनाए गए।
शरजील की जमानत याचिका पर पुलिस देगी जवाब – दवे ने अदालत को शरजील के भाषणों के वे क्लिप भी सुनाए, जिनमें उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण विरोध करने और हिंसा न करने की अपील की थी। उन्होंने दलील दी कि शरजील के भाषणों के आधार पर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ 10 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें दोबारा आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमे का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगों के समय शरजील पहले ही जेल में थे और किसी भी दंगाई समूह से उनका कोई संबंध साबित नहीं हुआ।