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क्या बिगाड़ लिया मेरा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले आया’…CJI सूर्यकांत ने खारिज कर दी अर्जी, कहा-जाइए माफी मांगिए


सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवोकेट महेश तिवारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया और उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट एडवोकेट महेश तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कथित तौर पर झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही बाधित की थी। कार्यवाही बाधित करने के दौरान तिवारी ने कथित तौर पर कहा था कि ‘न्यायपालिका के कारण देश जल रहा है’ और ‘अपने तरीके से’ बहस करने पर अड़े रहे। एडवोकेट ने हाईकोर्ट को अपनी सीमा पार न करने की चेतावनी भी दे डाली थी।
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की ओर क्या दलीलें दी गईं – सुप्रीम कोर्ट में महेश तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत वकील हैं। 16 अक्टूबर, 2025 को हाईकोर्ट की कोर्ट संख्या 24 में एक अप्रिय घटना घटी। इस घटना की सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अवमानना का आपराधिक मामला स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किया। इस नोटिस से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह अपील दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा-मैं एक अन्य मामले का इंतजार कर रहा था… पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की, मानो मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया हो… कृपया देखें, ये वीडियो लीक करने वाले किसी भी व्यक्ति के माध्यम से वायरल हो गए।