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क्या है इमिग्रेशन एक्ट 1983, जिसे बदलने जा रही सरकार, विदेशों में नौकरी का फर्जीवाड़ा रुकेगा!


केंद्र सरकार इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) बिल, 2025 लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इससे विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़ा या गलत तरीके से किसी देश में एंट्री कराने के मामले से निपटा जा सकेगा।
विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़ा या गलत तरीके से किसी देश में एंट्री कराने के मामले को देखते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) ने ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) बिल, 2025 का मसौदा पेश किया है। यह बिल मौजूदा प्रवासन अधिनियम, 1983 यानी इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह लेगा। सरकार इस प्रस्तावित विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करना चाहती है, जो अगले महीने शुरू हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने बिल का मसौदा अपनी वेबसाइट पर डाला है, जिस पर 7 नवंबर तक लोगों की राय मांगी गई है।
ओवरसीज मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) बिल में क्या है? – इस बिल का मकसद विदेश में काम करने जाने वाले भारतीयों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन सुनिश्चित करना है। बिल में ऐसे नियम और सिस्टम बनाए गए हैं जो प्रवासियों के कल्याण और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इसके तहत ओवरसीज मोबिलिटी और वेलफेयर काउंसिल बनाई जाएगी। इसका काम होगा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और विदेश में काम करने वाले लोगों के लिए अवसर बढ़ाने और सुरक्षा देने का संतुलन बनाया जाए। इसके अलावा, यह बिल अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन, डेटा और अध्ययन पर आधारित नीतियां, और मंत्रालयों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी करता है। आइए समझते हैं कि इमिग्रेशन एक्ट 1983 क्या है जिसे सरकार बदलने की तैयारी में है।
समझिए पूरी बात – असल में, भारतीय नागरिकों के भारत से विदेश में कामकाज या नौकरी के लिए जाने और लौटने का काम विदेश मंत्रालय का है। इसके लिए अब तक इमिग्रेशन एक्ट, 1983 लागू है। यह कानून भारतीय श्रमिकों को विदेश में रोजगार पाने और उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत विदेश में काम दिलाने वाले एजेंट (Recruiting Agents) को प्रोटेक्टर जनरल ऑफ़ इमिग्रेंट्स के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इमिग्रेशन क्या है? – इमिग्रेशन यानी प्रवास का मतलब है किसी व्यक्ति का भारत से बाहर किसी अन्य देश में रोजगार पाने के लिए जाना, चाहे वह किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो या न हो, किसी रजिस्टर्ट एजेंट या नियोक्ता की मदद से हो या न हो।