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‘ORS’ टैग का गलत इस्तेमाल करने वाली ड्रिंक्स कंपनियों की खैर नहीं, सख्त ऐक्शन के मूड में FSSAI


‘ORS’ शब्द का गलत इस्तेमाल करने वालों पर FSSAI सख्त हो गया है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से ‘ORS’ की गलत लेबलिंग करने वाले फ्रूट ड्रिंक, रेडी-टू-ड्रिंक प्रोडेक्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स को बाजार से हटाने का आदेश दिया है।
एनर्जी और हेल्थी ड्रिंक्स के नाम पर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाली ड्रिंक्स कंपनियों से अब सरकार सख्ती से निपटेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत प्रभाव से उन सभी फ्रूट ड्रिंक, रेडी-टू-ड्रिंक प्रोडेक्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों को बाजार से हटाने का आदेश दिया है, जो ‘ORS’ ने नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
FSSAI का कहना है कि यह एक भ्रामक और गैरकानूनी तरीका है। यह निर्देश 19 नवंबर को जारी किया गया है, जो FSSAI के 14 और 15 अक्टूबर के उन आदेशों के बाद आया है जिनमें ऐसे खाद्य और पेय उत्पादों के नामों में ‘ORS’ शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति वापस ले ली गई थी। FSSAI ने बताया कि कई कंपनियां अभी भी इन आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किराना दुकानों, फार्मेसी और सुपरमार्केट में ऐसे उत्पाद बेच रही हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गैरकानूनी है।
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इस गलत काम को रोकने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत निरीक्षण और सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्हें ऐसे उत्पादों की पहचान करनी होगी जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बिक्री से हटाना होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। FSSAI को जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी जिसमें निरीक्षण, पाई गई गड़बड़ियां, की गई सुधारात्मक कार्रवाई और उत्पादों को हटाने की स्थिति का उल्लेख हो।
असली ORS प्रोडेक्ट्स हैं सुरक्षित – FSSAI ने यह भी साफ किया है कि असली ORS कोWHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने सुझाया है, वह एक दवा है और इसका इस्तेमाल शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह दस्त जैसी बीमारियों में बहुत फायदेमंद होता है। FSSAI का कहना है कि इन असली ORS प्रोडेक्ट्स को दुकानों से जब्त नहीं किया जाना चाहिए, न ही उनके सैंपल लिए जाने चाहिए और न ही उन्हें बाजार से हटाया जाना चाहिए। FSSAI की कार्रवाई केवल उन पेय पदार्थों पर लागू होती है जो गलत तरीके से ‘ORS’ का लेबल लगाकर बेचे जा रहे हैं।