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उमर अब्दुल्ला से उनकी पत्नी मांग रही 15 लाख रुपए मासिक भत्ता, कोर्ट में याचिका दायर

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जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला ने 15 लाख रुपए महीने के गुजारे भत्ते की मांग की है। पायल ने दिल्ली के कोर्ट में याचिका दायर की है।
उन्होंने कहा कि सरकारी आवास खाली कराए जाने के बाद से वह और उनके बच्चे बेघर हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर माह भर पहले ही उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया।
पायल ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उमर को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए। पायल ने याचिका में कहा है कि उन्हें और उनके दो लड़कों को गुजारे के लिए हर माह 10 लाख और नए घर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएं। पायल ने सुरक्षा हटाने पर भी चिंता जताई है।
याचिका हो गई थी खारिज
पायल ने उमर द्वारा दायर की गई तलाक याचिका का उल्लेख करते हुए इसे अनुचित और भावनात्मक रूप से पीड़ा देने वाले बताया।
30 अगस्त को निचली अदालत ने उमर की तलाक याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। पायल ने कहा कि शादी को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है।