
सुप्रीम कोर्ट ने भारत और रूस की दोस्ती के बीच रूसी दूतावास को फटकार लगाई है, क्योंकि दूतावास एक रूसी महिला के मामले में जानकारी देने से इनकार कर रहा है। रूसी महिला भारतीय व्यक्ति से शादी के बाद पैदा हुए बच्चे को बिना किसी अनुमति के मॉस्को ले गई।
भारत और रूस की दोस्ती के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रूसी दूतावास को एक मामले में फटकार लगाई है। यह मामला एक रूसी महिला से जुड़ा है। दरअसल, एक रूसी महिला ने सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन करते हुए भारतीय व्यक्ति से शादी से पैदा हुए अपने बच्चे को अपने साथ मॉस्को लेकर चली गई। अब जब रूसी दूतावास से इसकी जानाकारी मांगी जा रही है तो दूतावास घरेलू कानूनों का हवाला दे रहा। मामला संज्ञान में आते ही सुप्रीम कोर्ट ने रूसी दूतावास को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह एक रूसी महिला के बारे में जानकारी देने से इनकार करने के लिए घरेलू कानूनों का हवाला नहीं दे सकता।
महिला के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी – विदेश मंत्रालय (MEA) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को रूसी दूतावास के इस रुख से अवगत कराया कि रूसी संघीय कानून अपने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने पर रोक लगाते हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि विक्टोरिया बसु के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जो काठमांडू-शारजाह होते हुए अपने बच्चे के साथ मॉस्को भाग गई थी और सर्वोच्च न्यायालय की हिरासत में है, जो उसके पति के साथ वैवाहिक विवाद की सुनवाई कर रहा था।
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