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इमरान खान की सरकार विरोधी रैलियों पर नहीं लगेगी रोक… पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार


पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा नियोजित सरकार विरोधी प्रदर्शन के खिलाफ निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। बहरहाल, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए खुली छूट दी और आगाह किया कि अगर किसी भी पक्ष ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया तो वह हस्तक्षेप करेगा। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया था कि इमरान खान विरोध प्रदर्शन की धमकी देकर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के दबाव में नहीं आएगी।
पाकिस्तान की संघीय सरकार ने इमरान खान की पार्टी के आजादी मार्च के संबंध में अदालत के 25 मई के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के वास्ते गत सप्ताह उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। सरकार ने इसी याचिका में खान को नियोजित प्रदर्शन मार्च के जरिए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियोजित प्रदर्शन के संबंध में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, यह प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है।