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न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु विधेयक पास, अब फैसला जनता पर निर्भर


वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड में सांसदों ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए बुधवार को संबंधित विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इस विधेयक पर पिछले दो साल से चर्चा चल रही थी। बहरहाल, इस विधेयक पर अंतिम फैसला मतदाताओं को करना है। वे अगले साल एक जनमत संग्रह के जरिए इस विधेयक को मंजूरी प्रदान करेंगे। उसके बाद ही यह कानून के रूप में प्रभावी हो सकेगा।
इस विषय पर हुए सर्वेक्षणों में संकेत मिले हैं कि बहुमत इस विधेयक के समर्थन में रहेगा। बुधवार को इस विधेयक को 51के मुकाबले 69 मतों से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित किए जाने के समय संसद की दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। यह विधेयक उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो लंबे समय से लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके अगले छह महीने में मरने की संभावना है।
इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा देने वाले अन्य देशों में बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल हैं । अमेरिका के आठ राज्यों और वाशिंगटन डीसी में भी इच्छा मृत्यु कानूनन वैध है।

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