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डोनाल्ड ट्रंप को झटका, जूरी का मानहानि केस में लेखिका कैरोल को 83 मिलियन डॉलर देने का आदेश


न्यूयॉर्क में एक जूरी ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल को मुआवजा के तौर पर 83.3 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया है। यौन उत्पीड़न और बदनामी के आरोप की मानहानि के तौर पर ज्यूरी ने 2024 के उम्मीदवार ट्रंप को ये मुआवजा देने को कहा है। कैरोल की ओर से मानहानि के लिए 10 मिलियन डॉलर मांगे गए थे लेकिन जूरी ने इससे कहीं ज्यादा 83.3 मिलियन डॉलर मुआवजा देने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया है।
ट्रंप ने फैसला आने के बाद अपने बयान में इस निर्णय को हास्यास्पद बताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। जूरी करीब तीन घंटे तक विचार-विमर्श और बहस के बाद अपने फैसले पर पहुंची। बहस शुरू होने के वक्त ट्रंप अदालत में थे लेकिन बीच मे बाहर चले गए। जब अदालत में फैसला पढ़ा गया तो वह वहां नहीं थे। आदेश में 65 मिलियन डॉलर का दंडात्मक हर्जाना भी शामिल है, जूरी ने पाया कि ट्रंप ने कैरोल के बारे में अपनी कई सार्वजनिक टिप्पणियों में दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया। आदेश में 7.3 मिलियन डॉलर प्रतिपूरक हर्जाना, और रेपुटेशनल रिपेयर के लिए 11 मिलियन डॉलर शामिल हैं। 77 साल के ट्रंप ने फैसले पर नाखुशी जताते हुए इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने बयानों से किसी को कैरोल को नुकसान पहुंचाने का निर्देश दिया था।
कोर्ट रूम में रही हलचल – पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अपने मानहानि मुकदमे की अंतिम बहस के दौरान उस वक्त अदालत कक्ष से उठकर बाहर चले गए जब लेखिका ई जीन कैरोल के अधिवक्ता ने ज्यूरी से उनकी मुवक्किल को हर्जाना दिलाए जाने का आग्रह किया। मैनहटन संघीय अदालत में वकील रोबर्टा कपलान द्वारा अपनी अंतिम दलीलें शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप अचानक बचाव पक्ष की तरफ की अपनी सीट से उठे और बाहर की ओर जाने लगे। वह खचाखच भरे अदालत कक्ष को देखने के लिए एक पल रुके और इसी दौरान खुफिया विभाग के सदस्य उनके पीछे की ओर जाने लगे। पूर्व राष्ट्रपति के अचानक चले जाने से न्यायाधीश लुईस ए कपलान को जिरह के बीच दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड में दिखाया जाएगा कि ट्रंप उठे और अदालत से बाहर चले गए।