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ग्रीन कार्ड नीति पर ट्रंप प्रशासन का यू-टर्न! आवेदकों को प्रोसेस के दौरान नहीं छोड़ना होगा अमेरिका, DHS ने दी सफाई


ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी की नई ग्रीन कार्ड (आव्रजन) नीति को लेकर आप्रवासियों की चिंता कम करने की कोशिश की है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने साफ किया है कि ज्यादातर ग्रीन कार्ड आवेदकों को अपनी परमानेंट रेजिडेंसी (ग्रीन कार्ड) के आवेदन की समीक्षा के दौरान अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। यह सफाई अमेरिकी सिटिजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के उस बयान के एक सप्ताह बाद आई है, जिसने प्रवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।
USCIS के बयान में कहा गया था कि परमानेंट रेजिडेंसी की चाह रखने वाले लोगों को प्रोसेसिंग के दौरान अपने-अपने देशों में लौटना होगा। इसमें असाधारण परिस्थितियों में छूट देने की बात कही गई थी। इस घोषणा ने प्रवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी थी कि अब उन्हें ग्रीन कार्ड आवेदन के दौरान अपने देश में वापस जाकर वहीं इंतजार करना होगा।
अमेरिकी सांसदों ने की थी नीति की आलोचना – ट्रंप की नई ग्रीन कार्ड नीति की अमेरिकी सांसदों और आव्रजन के पैरोकारों ने कड़ी आलोचना की थी और इसे ‘लापरवाहपूर्ण एवं गलत’ बताया था। डेमोक्रेटिक सांसदों ने कहा कि वे अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के इस ‘निंदनीय’ फैसले के खिलाफ संघर्ष करेंगे और इसे पलटने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की नई दिल्ली यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया और भारत की चिंताओं से अवगत कराया।
ट्रंप प्रशासन ने दी बयान पर सफाई – अब DHS ने शुक्रवार को इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इमिग्रेशन अधिकारियों के पास लंबे समय से यह अधिकार रहा है कि वे हर मामले के आधार पर यह तय कर सकें कि किसी आवेदक को ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका से बाहर जाना चाहिए या नहीं।
DHS ने कहा- कोई नई शर्त नहीं – DHS के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह ताजा निर्देश उसी मौजूदा नियमों की याद दिलाने के लिए हैं। यह सभी आवेदकों के लिए कोई शर्त नहीं है। विभाग ने जोर देकर कहा कि स्थायी निवास यानी ग्रीन गार्ड चाहने वाले ज्यादातर लोगों को, उनके मामलों पर कार्रवाई के दौरान, देश में ही रहने की इजाजत होगी।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ खास बातें जैसे वीजा की समय सीमा से ज्यादा रुकना या इमिग्रेशन से जुड़ी दूसरी चिंताएं, हर व्यक्ति के मामलों में लिए जाने वाले फैसलों पर असर डाल सकती हैं। हालांकि, DHS ने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है।