
पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना और जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद के दो और करीबियों को आतंकवाद के मनी लॉड्रिंग के मामले में शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जेयूडी के नेताओं मोहम्मद अशरफ को छह साल जबकि लुकमान शाह को साढ़े पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।
एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भट्टा ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले, लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने गुरुवार को हाफिज सईद (70) को आतंकवाद के फाइनेंसिंग से संबंधित दो मामलों में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सईद के दो साथियों को साढ़े दस-दस साल की सजा : इसके अलावा इन्हीं मामलों में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस-दस साल की सजा सुनाई। जबकि उसके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
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