
सरकार ने यूट्यूब, एक्स, और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है कि वे चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को हटाएं। अगर यह निर्देश पालन नहीं होता है, तो सरकार कार्रवाई करेगी और जुर्माना लगा सकती है। सरकार ने ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू करने का भी दिया है।
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, एक्स और टेलीग्राम के ढ़ीलें पेंच को टाइट करने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल यूट्यूब और एक्स प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पॉलिसी को सही से लागू ना करने के आरोप हैं। इन प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट के नाम पर चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट लगातार बढ़ रहा है, लेकन यूट्यूब और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धड़ल्ले से पोस्ट होने वाले चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को हटाने को लेकर सतर्कता नहीं दिखा रहे थे, जिसे लेकर सरकार सख्त हो गई है।
सरकार ने जारी की चेतावनी – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इन सभी प्लेटफॉर्म से चाइल्ड एब्यूसिंग कंटेंट को हटाने को कहा गया है। सरकार ने इन सभी प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करके कहा है कि अगर सरकार का निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार लगा सकती है जुर्माना – यूट्यब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट के नाम पर परोसे जाने वाले चाइल्ड अब्यूश्यू कंटेंट पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। साथ ही ऐसे कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू करने पर जोर दिया गया है। बता दें कि आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माना लगाती हैं। सरकार का कहना है कि वो आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने पर लगातार काम कर रही है।
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