मुंबई : कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। 9 हजार करोड़ के बैंक लोन लेकर विदेश भागे विजय माल्या को मुंबई की विशेष अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करार दे दिया।
माल्या को भगोड़ा करार देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय की इसी मांग पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गौर हो कि कुछ दिन पहले ही माल्या की 1411 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। माल्या पर विशेष पीएमएलए (धनशोधन निरोधक अधिनियम) अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के कथित मामले में यह कार्रवाई की। पीएमएलए के तहत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वॉरंट पेंडिंग हैं। 2 मार्च से लुधियाना में बंद माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स पर 17 बैंकों का 9,432 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है।
भगोड़ा घोषित होने पर कोर्ट के ऑर्डर के 30 दिन के भीतर आरोपी को पेश होना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो इंटरपोल की तरफ से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का ईडी का दावा और पुख्ता हो जाएगा।