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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट से झटका


नई दिल्ली: पाकिस्तान ने आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)से कहा कि अपने नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर भारत की अर्जी ‘गैर जरूरी और गलत तरीके से की गई व्याख्या’ वाली है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इस न्यायालय का इस्तेमाल राजनीतिक रंगमंच के तौर पर कर रहा है। भारत की दलील के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी दलील शुरू करते हुए यह कहा। इससे पहले दिन में भारत ने दलील दी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के अधिकारी मोहम्मद फैसल ने अपनी शुरूआती टिप्पणी में कहा कि हम उदारता से जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भारत जाधव के पासपोर्ट पर कोई स्पष्टीकरण देने में अक्षम रहा है, जिस पर एक मुस्लिम नाम है।

इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को झटका देते हुए फर्जी वीडियो देखने से इंकार कर दिया। इस दौरान पाक ने कहा कि जाधव केस में वियना कन्वेंश्न लागू नहीं होता है। पाक ने भारत की अर्जी खारिज करने की मांग की। पाकिस्तान ने कहा था कि कमांडर जाधव को काउंसलर ऐक्सस नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी दिया गया। आईसीजी में पाकिस्तान ने कहा कि उसने जांच की डीटेल भारत को भेजी थी। जाधव को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। पाक ने कहा कि हमें जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है, जाधव के पास अपील के 150 दिन है।जाधव को बीते साल तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी तथा विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।