
मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। मुंबई में हुई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात उद दावा हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा दी गई है जबकि अब्दुल रहमान मक्की क भी 6 महीने जेल की सजा दी गई है।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात-उ-दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं जिनमें से 24 में फैसला आ चुका है जबि बाकी अभी अदालतों में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ चुका है।
फरवरी में हुई थी 11 साल कैद
संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।
IndianZ Xpress NZ's first and only Hindi news website