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सोनिया गांधी की ‘नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम’ के मामले में सुनवाई स्थगित


दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में 11 सितंबर, 2025 के मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर अपना आदेश शनिवार को टाल दिया। मजिस्ट्रेट अदालत ने सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोप की जांच से इनकार कर दिया था।
शिकायत को बताया राजनीति से प्रेरित – विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश सुनाने की तारीख बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी। इससे पहले सोनिया गांधी के वकील ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और किसी अन्य उद्देश्य से दायर की गई है। मजिस्ट्रेट अदालत ने राउज एवेन्यू अदालत की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर शिकायत खारिज कर दी थी।
आरोपों को बताया था बेबुनियाद – पिछली सुनवाई में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में राउज एवेन्यू अदालत की ‘सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन’ के उपाध्यक्ष वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। सोनिया गांधी की वकील तरन्नुम चीमा, कनिष्का सिंह और आकाश सिंह ने उनका जवाब दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया कि आरोप ‘पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद, राजनीति से प्रेरित और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं।’
अदालत ने आदेश में क्या कहा था? – सितंबर 2025 के अदालत के आदेश में कहा गया था कि शिकायत ‘ऐसे आरोपों के जरिए अदालत को अधिकार क्षेत्र देने के मकसद से बनाई गई थी, जो कानूनी तौर पर गलत हैं, उनमें दम नहीं है, और इस मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।’