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यूएई ने जारी किया नया वीजा एंट्री परमिट नियम, जानें बदलाव से भारतीयों पर पड़ेगा क्या असर


यूएई फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने स्मार्ट सर्विस सिस्टम में 15 अपडेट के एक नए पैकेज की घोषणा की है. इस बात की जानकारी अमीरात समाचार एजेंसी (WAM) की ओर से दी गई. इस पैकेज में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और भविष्य में अथॉरिटी और राज्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए डेवलपमेंट के अनुरूप सर्विस सिस्टम को विकसित करने की योजना के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है.
UAE के अधिकारियों ने संकेत दिया कि नए अपडेट को अपनाया जा चुका है, जो 1 फरवरी, 2023 से लागू भी हो गया है. अधिकारियों ने रिपोर्ट में कहा है कि नए बदलाव के मुताबिक बाहर से आकर रहने वाले लोगों और उनके रिश्तेदारों को नए वीजा नियम की कैटेगरी में शामिल किया गया हैं. यूएई सरकार का मकसद है कि आने वाले लोगों को हाई क्वालिटी सर्विस दी जाए. भारत के हजारों लोग यूएई में रहते हैं और काम करते हैं ऐसे में उनपर भी इस वीजा नियम में बदलाव का प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या बदलाव हुए हैं.
नए अपडेट वीजा में शामिल सर्विस – किसी को भी घूमने के लिए और इलाज करवाने के लिए पूरे फैमिली ग्रुप सहित वीजा जारी किया जाएगा. इसकी समय सीमा 60 दिन और 180 दिन के लिए होगी. इस दौरान वो एक या एक बार से ज्यादा एंट्री करवा सकते हैं.
किसी भी व्यक्ति को रोगी की सहायता करने के लिए 60 दिनों और 180 दिनों की अवधि के लिए मिले वीजा पर एक या एक बार से ज्यादा एंट्री करवा सकता है.
वैसे नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने, नवीनीकरण या बदलने के लिए आवेदन करते समय फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता से छूट है, जो डिटरमाइन सिटीजन है.
90 दिनों के वीजा धारकों के लिए अतिरिक्त 30 दिनों के वीजा एक्सटेंशन की अनुमति देने का भी नियम शामिल है.
जो लोग 6 महीने से ज्यादा समय तक रह चुके हैं, वैसे लीगल सिटीजन के वीजा को रिन्यू करने पर रोक लगा दी गई है.
अमीरात आईडी के बिना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नागरिकों के खातों में वीजा डेटा रद्द करने और संशोधन सेवाएं उपलब्ध होंगी.
किसी रिश्तेदार या मित्र के खाते में 30, 60 और 90 दिनों के लिए एक या एक से ज्यादा बार एंट्री के रिलेटेड विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है.