
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने धन शोधन मामले में जांच के लिए शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय को अदालत द्वारा जारी एक अनुरोध भेजा है। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भेजे पत्र में मुंबई की विशेष अदालत के आदेश का विवरण भेजा है जिसमें माल्या को भारत लाने के लिए भारत-ब्रिटेन परस्पर कानूनी सहायता संधि :एमएलएटी: लगाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को मंजूर किया गया। धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष अदालत ने पिछले पखवाड़े में माल्या के खिलाफ भारत-ब्रिटेन की संधि के तहत आदेश जारी करने के ईडी के अनुरोध को मंजूर किया था। अदालत ने एजेंसी की जांच और आपराधिक मामले में संपत्तियां कुर्क होने के आधार पर ईडी के अनुरोध को मंजूर किया।
इस मामले में माल्या और उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स पर आईडीबीआई बैंक के साथ करीब 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यह कदम माल्या के लिए बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि भारत ने हाल ही में विदेश मंत्रालय के माध्यम से ब्रिटेन को माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण का अनुरोध सौंपा था जो इस संबंध में सीबीआई के मामले पर आधारित है। सीबीआई भी भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कथित लोन धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है।
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