
बुडापेस्टः हंगरी की संसद ने 20 जून को संविधान में संशोधन कर सार्वजनिक स्थल पर निवास’ करने को प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले देश ने 2013 में एक कानून बनाकर सार्वजनिक स्थल पर लगातार रहने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया था।
सरकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को बताया कि अब पुलिस के पास सड़कों पर सोने वालों को वहां से हटाने और उनकी झुग्गियां तोड़ने का पूरा अधिकार होगा। अधिकारी का कहना है कि यह कानून समाज के हितों का ख्याल रखने वाला है। सामाजिक मामलों की मंत्री अत्तिला फुलोप ने कहा कि इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रात को बेघर लोग सड़कों पर न बैठे रहें और आम नागरिक बिना किसी दिक्कत के उस जगह का इस्तेमाल कर सकें।
यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकारी आश्रयगृहों में करीब 11,000 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कम से कम 20,000 लोग सड़कों पर रहते हैं। सरकार का कहना है कि वह बेघरों के लिए दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि कर रही है, लेकिन अंतर्राष्टीय और अधिकार समूहों ने नए कानून की आलोचना की है।
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