
मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आंतकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के आरोपों को लेकर अगले महीने यहां आतंकवाद निरोधी अदालत में सुनवाई शुरू की जाएगी। लाहौर में आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने शनिवार को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर सुनवाई की और मामले में जमात-उद-दावा प्रमुख और अन्य के खिलाफ अभ्यारोपण के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की।
पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण के आरोपों में पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में 23 प्राथमिकी दर्ज की थीं और जमात उद दावा प्रमुख को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा, ‘एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सईद और अन्य के खिलाफ अभ्यारोपण के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की।’ उन्होंने कहा कि अभियोजक अब्दुर रऊफ भट्टी ने अदालत से मामले की सुनवायी जल्द पूरी करने के लिए दिन प्रतिदिन आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया जिसका सईद के वकील द्वारा विरोध किया गया।
अधिकारी ने कहा, ‘न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें सबूतों और गुणदोष को लेकर सुनवायी पूरी करनी है।’ उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई 7 दिसम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच कोट लखपत जेल से एटीसी लाया गया। पंजाब पुलिस द्वारा अपनाये गए सुरक्षा उपायों के कारण पत्रकारों को सुनवाई कवर करने के लिए अदालत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
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