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आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी पर फैसला कोर्ट ने टाला


लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद व उनके चार गुर्गों की नजरबंदी मामले में सोमवार को फैसला टाल दिया। फैसले की घोषणा की तारीख का एलान बाद में किया जाएगा।

सईद और उसके गुर्गों पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एक न्यायिक अधिकारी के मुताबिक फैसला इसलिए टाला गया, क्योंकि खंडपीठ के शीर्ष न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल सामी खान उपलब्ध नहीं थे।

पिछले महीने की शुरुआत में, खंडपीठ ने 19 जून को फैसला सुनाने को कहा था, लेकिन पंजाब प्रांत के वकील के आग्रह पर इसे टाल दिया गया था। इसके बाद तीन जुलाई को फैसला सुनाने की बात कही थी।

पंजाब सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार के आदेश पर सईद और उसके चार गुर्गों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया था।

इन सभी पर देश की शांति और सुरक्षा में खलल डालने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।